(जी.एन.एस) ता. 06 कोटद्वार अदालत ने अंकिता भंडारी हत्याकांड के तीनों आरोपियों के नार्को और पॉलीग्राफ परीक्षण के अनुरोध संबंधी याचिका पर बृहस्पतिवार को अपना फैसला 10 जनवरी तक के लिए टाल दिया। न्यायिक दंडाधिकारी (प्रथम श्रेणी) भावना पांडेय की अदालत ने आरोपियों के परीक्षण से गुजरने के लिए सहमत नहीं होने की स्थिति में अभियोजन पक्ष द्वारा उच्चतम न्यायालय के कुछ दिशानिर्देशों को सामने रखने के लिए और समय
Support authors and subscribe to content
This is premium stuff. Subscribe to read the entire article.