(जी.एन.एस) ता.25 कोलकाता कलकत्ता हाईकोर्ट की एक अवकाश पीठ ने पश्चिम बंगाल वन विभाग द्वारा वन रक्षकों की भर्ती के लिए बने पैनल को रद्द करने के एकल न्यायाधीश की पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर फास्ट ट्रैक सुनवाई की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। इससे पहले न्यायमूर्ति लपिता बंद्योपाध्याय की पीठ ने 2000 वन रक्षकों की भर्ती के लिए पूरे पैनल को रद्द कर दिया
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