(जी.एन.एस) ता.22 नई दिल्ली केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 50 (ए) पर तीन प्रोटोकॉल के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सम्मेलन (शिकागो कन्वेंशन), 1944 में संशोधन से संबंधित अनुच्छेद 56 के अनुसमर्थन को मंजूरी दे दी। शिकागो कन्वेंशन के लेख सभी अनुबंधित राज्यों के विशेषाधिकारों और दायित्वों को स्थापित करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय आईसीएओ मानकों और अनुशंसित प्रथाओं को अपनाने को बढ़ावा देते हैं जो अंतरराष्ट्रीय हवाई
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