(GNS),03 पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सिफर मामले में मिली 10 साल की सजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है. और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी की भी सजा रद्द कर दी गई है. ट्रायल कोर्ट द्वारा घोषित सजा के खिलाफ याचिका दायर होने के बाद आईएचसी की दो सदस्यीय बेंच ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरेशी को सोमवार