Share this article जीएनएस न्यूज़इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि जिला प्रोबेशन अधिकारी का आदेश, जिसने महिला को बच्चे को गोद लेने के लिए कानूनी रूप से अयोग्य घोषित किया था, यांत्रिक और पूरी तरह से अस्पष्ट था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक महिला को एक बच्ची को गोद लेने की अनुमति दी है जो चार जैविक बच्चों की मां है। अदालत ने माना कि इस