(जी.एन.एस) ता. 17 देहरादून उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के एक क्षेत्रीय अधिकारी को उसके सामने पेश होने और यह बताने का निर्देश दिया कि उन्होंने लूसेंट इंटरनेशनल स्कूल के 86 छात्रों को 2022-23 में कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देने संबंधी उसके आदेश का पालन क्यों नहीं किया। छात्रों के वकील कार्तिकेय हरि गुप्ता ने कहा कि आदेश का पालन