नई दिल्ली, 1 अगस्त। सुप्रीमकोर्ट की 7 न्यायाधीशों की पीठ ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्गों में उप-वर्गीकरण के लिए मंजूरी दे दी है। यानि अब एससी/एसटी वर्गों में पिछड़े समूहों की पहचान कर उन्हें अलग से कोटा दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की 7 बेंचों की पीठ ने यह फैसला 6ः1 के बहुमत से सुनाया। केवल न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी ने पीठ के इस फैसले से असहमति जताई।सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़