(जी.एन.एस) ता.25 नई दिल्ली करूर वैश्य बैंक ने सूचित किया कि भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने भारतीय रिज़र्व बैंक (धोखाधड़ी – वाणिज्यिक बैंकों द्वारा वर्गीकरण और रिपोर्टिंग) पर RBI द्वारा जारी निर्देशों के कुछ प्रावधानों का पालन न करने के लिए बैंक पर ₹30 लाख का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। और एक्सचेंज फाइलिंग के माध्यम से Fls) निर्देश 2016′ का चयन करें। यह दंड बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा