(जी.एन.एस) ता. 06 अहमदाबाद अहमदाबाद की एक अदालत ने अलग-अलग स्रोतों से धन जुटाकर उसका कथित दुरूपयोग करने के एक मामले में तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता साकेत गोखले को बृहस्पतिवार को जमानत देने से इनकार कर दिया। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट मनीष चौहान ने यह देखते हुए कि आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी), 406 (आपराधिक विश्वासघात) और 467 (जालसाजी) के तहत मामला है, उसकी जमानत