(जी.एन.एस) ता.16
चेन्नई
विल्लुपुरम की एक स्थानीय अदालत ने यौन उत्पीड़न के एक मामले में तमिलनाडु के एक पूर्व स्पेशल डीजीपी राजेश दास को तीन साल की कैद की सजा सुनाई। आरोपी पर उसकी जूनियर महिला आईपीएस अधिकारी ने दो साल पहले यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। साथ ही अदालत ने उन पर 10 हजार रुपये का जुमार्ना भी लगाया है। यह घटना चुनाव प्रचार के दौरान हुई थी जब आरोपी और पीड़ित अधिकारी पूर्व मुख्यमंत्री एडप्पादी के. पलानीस्वामी की सुरक्षा व्यवस्था की योजना बनाने में शामिल थे। इस संबंध में फरवरी 2021 में गृह सचिव और डीजीपी के पास शिकायत दर्ज कराई गई थी।