(जी.एन.एस) ता. 16 पटना बिहार विधानसभा ने स्थायी अतिक्रमण पर अधिकतम 20 हजार रुपए जुर्माना के प्रावधान वाले बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक 2022 को पारित कर दिया।उपमुख्यमंत्री सह नगर विकास मंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने विधानसभा में विधेयक को पेश कर कहा कि अतिक्रमण करने वाले लोगों से सख्ती से निपटने के लिए मौजूदा कानून में नए प्रावधान किए गए हैं। अतिक्रमण से आम जनता को कठिनाइयों का सामना करना