सोनभद्र। नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन की मतदान – मतगणना के दौरान लोक शान्ति बनाये रखने के उद्देश्य से उ0प्र0 आबकारी अधिनियम 1910 की धारा-59 के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आबकारी की दुकानों (देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर, भांग एवं ताड़ी की फुटकर बिक्री की दुकानों) को जनपद सोनभद्र के लिए अधिसूचना द्वारा निर्धारित मतदान दिवस को सम्पूर्ण जनपद में मतदान समाप्ति के लिए नियत समय से 48 घण्टा