(GNS),24 कानून तोड़ने या जुर्म करने पर कोर्ट में फैसला सुनाया जाता है, लेकिन कभी-कभी कुछ फैसले चर्चा का विषय बन जाते हैं. ऐसा ही एक मामला हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट में देखने को मिला, जहां एक महिला के साथ अभद्रता करने के मामले में मुकदमा खारिज करने के बदले में कोर्ट ने आरोपी को 30 दिनों तक ट्रैफिक सिग्नल पर पुलिस की मदद करने की सजा दी