(जी.एन.एस) ता.10 पंजाब पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पत्रकार भावना किशोर और दो अन्य को जमानत दे दी। जस्टिस ऑगस्टाइन जॉर्ज मैसिस ने सबसे पहले उनकी गिरफ्तारी और बाद में मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए रिमांड आदेश पर सवाल उठाया।भावना और अन्य दो ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम और आईपीसी के प्रावधानों के तहत दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया था, जिसमें