(GNS),01 बिहार में एएनएम के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. पटना हाईकोर्ट ने एएनएम को बड़ी राहत दी है. पटना हाईकोर्ट ने एएनएम की बहाली अंको के आधार पर करने के एकल पीठ के फैसले को पलटने से इनकार कर दिया है. सोमवार को कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी है. हाईकोर्ट के इस फैसले से करीब 10 हजार से ज्यादा एएनएम की बहाली का रास्ता साफ