(जी.एन.एस) ता. 10 नैनीताल उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में तैनात भोजनमाताओं की ओर से विभिन्न मांगो को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र व राज्य सरकार से 6 सप्ताह में जवाबी हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले को उत्तराखंड प्रगतिशील भोजन माता संगठन की और से चुनौती दी गई है। इस प्रकरण की सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में हुई। याचिकाकर्ता