(जी.एन.एस) ता. 25 शिमला हिमाचल हाईकोर्ट ने पूरे प्रदेश में विकासात्मक और भवन निर्माण जैसी गतिविधियों के लिए पहाड़ियों के कटान पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने प्लानिंग एरिया और स्पैशल एरिया से बाहर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में भी टीसीपी के प्रावधानों को अंतरिम तौर पर लागू करते हुए भवनों के निर्माण की अधिकतम सीमा भी तय की है। कोर्ट ने गांवों में रिहायशी भवनों के निर्माण की