Share this article (GNS),19 संदेशखाली मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संदेशखाली की तुलना मणिपुर से नहीं की जा सकती. मामला पहले से हाईकोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि एक केस की दो जगह सुनवाई का कोई औचित्य नहीं. यह मामला सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता अलख आलोक श्रीवास्तव की ओर से दायर किया गया था. पश्चिम बंगाल