जीएनएस न्यूज़ .जयपुर: राजस्थान में बाल विवाह निषेध कानून और.सरकार की ओर से उठाए गए तमाम प्रयासों के बावजूद बाल विवाह (Child Marriage) नहीं रुक पा रहे हैं. यही वजह है कि अब राजस्थान हाई कोर्ट (Rajasthan High Court) ने राज्य की भजनलाल सरकार (Bhajanlal Government) को बाल विवाह नहीं होने देने के लिए जरूरी और गंभीर कदम उठाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं. पंच-सरपंच की तय होगी