(जी.एन.एस) ता.18 दिल्ली सर्वोच्च न्यायालय ने क्राउडफंडिंग के जरिए एकत्रित धन के कथित दुरुपयोग से जुड़े एक मामले में तृणमूल कांग्रेस के गुजरात प्रवक्ता साकेत गोखले को जमानत दे दी। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और विक्रम नाथ की पीठ के समक्ष गोखले की जमानत अर्जी का जोरदार विरोध किया, लेकिन जजों ने नोट किया कि इस मामले में चार्जशीट पहले ही दाखिल की जा चुकी