(जी.एन.एस) ता.02 नई दिल्ली एकल मां के पक्ष में याचिका का फैसला करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में पासपोर्ट अधिकारियों को अपने नाबालिग बेटे के पासपोर्ट से पिता का नाम हटाने का निर्देश दिया।याचिकाकर्ता (मां) द्वारा यह कहा गया था कि बच्चे को उसके पिता ने उसके जन्म से पहले ही छोड़ दिया था और बच्चे को उसने अकेले ही पाला है।न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने कहा,