(जी.एन.एस) ता.22 नई दिल्ली तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया, जिसमें उन पर 25 लाख रुपये का जुमार्ना लगाया गया था और उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई जांच की अनुमति दी गई थी। बनर्जी का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता ए.एम. सिंघवी ने जस्टिस अनिरुद्ध बोस और संजय करोल की अवकाश पीठ के समक्ष इस