क्षेत्र संचालक बांधवगढ टाईगर रिजर्व ने बताया कि वन विभाग ने बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, उमरिया जिले के रोहनिया गाँव के दो व्यक्तियों, दशरथ बैगा पुत्र मेहे लाल बैगा, और राम भुवन सिंह पुत्र पंचम सिंह, को बाघ शिकार मामले में गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी एक विस्तृत जांच के बाद की गई, जिसमें एक बाघ के अवैध शिकार का मामला सामने आया, जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत एक गंभीर अपराध है।

जांच के दौरान, वन विभाग ने बाघ के शव के अवशेष जब्त किए, जो इस मामले में महत्वपूर्ण सबूत के रूप में काम करेंगे। जब्त किए गए अवशेषों से नमूने लिए गए हैं, जिन्हें फोरेंसिक विश्लेषण के लिए भेजा जाएगा ताकि उनकी पहचान की जा सके और पहले जब्त की गई सामग्रियों के साथ उनका संबंध स्थापित किया जा सके।

आरोपियों पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 9, 27, 39, 44, 50, 51 और 52 के तहत कार्रवाई की गई। दोनों आरोपियों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उमरिया के समक्ष पेश किया गया। सुनवाई के बाद, अदालत ने उन्हें उमरिया जिला जेल में न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया, जब तक कि आगे की कानूनी कार्यवाही पूरी नहीं हो जाती।