नई दिल्ली, 22 जुलाई। कांग्रेस पार्टी को दान में मिले 199 करोड़ रूपए पर आयकर में छूट मामले की अपील को आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण आईटीएटी ने खारिज करते हुए कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका दिया है। ज्ञात हो कि कांग्रेस पार्टी ने वर्ष 2017-18 की दाखिल आयकर में यह हवाला देते हुए छूट की मांग की थी कि राजनीतिक पार्टियों को मिली दान की राशि को टैक्स-फ्री किया जाए। जिसे इंकम टैक्स विभाग ने आयकर अधिनियम की धारा 13ए के तहत पार्टी को मिले 199 करोड़ रूपए को टैक्स से छूट के दावे को शून्य घोषित कर दिया। अस्सेसिंग अधिकारी को जांच के दौरान पता चला कि पार्टी ने 14.49 लाख रूपए नकद दान स्वरूप स्वीकार किए जिनमें से अनेक प्राप्तियां डोनेशन कानून के तहत प्रति दानदाता 2000 रूपए की निर्धारित रकम से ज्यादा थी।
गौरतलब है कि कांग्रेस पार्टी ने 197.43 करोड़ रूपए के व्यय के मुकाबले 199.15 करोड़ रूपए की कुल प्राप्तियां बतायीं, जिससे 1.71 करोड़ रूपए शेष बचा, लेकिन 6 जुलाई 2021 के मूल्यांकन आदेश ने छूट को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया। जिसके परिणामस्वरूप पूरी राशि योग्य हो गई। आयकर आयुक्त ने 28 मार्च 2023 को इस फैसले को बरकरार रखा, जिसके बाद कांग्रेस ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दाखिल की, जहां 2024 में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने अंतरिम राहत देने से इंकार करते हुए कांग्रेस पार्टी की अपील खारिज कर दी। जिसके परिणामस्वरूप पार्टी को दान में मिले 199 करोड़ रूपए की राशि पर टैक्स देना होगा।























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































